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Mainpuri: नगर निकाय वार्ड आरक्षण पर आईं कुल 36 आपत्तियां, सात दिन का था मौका
Sat, 10 Dec 2022 08:45 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 10 Dec 2022 08:45 AM IST
सार
लोकसभा उप चुनाव के बीच में ही दो दिसंबर को नगर निकाय के वार्डों का अनंतिम आरक्षण शासन ने जारी कर दिया था। अनंतिम आरक्षण पर कोई आपत्ति होने के संबंध में सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था।
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निकाय चुनाव ।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसके लिए शासन ने पहले ही वार्डवार आरक्षण और अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया है। वहीं वार्ड आरक्षण पर सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन था। शाम तक कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिन पर जल्द ही प्रशासन विचार करेगा।
जिले में नगर पालिका परिषद समेत कुल दस नगर निकायों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। इसके लिए लोकसभा उप चुनाव के बीच में ही दो दिसंबर को नगर निकाय के वार्डों का अनंतिम आरक्षण शासन ने जारी कर दिया था। अनंतिम आरक्षण पर कोई आपत्ति होने के संबंध में सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय में ये आपत्तियां दर्ज करानी थीं। नौ दिसंबर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन था। आखिरी दिन शाम पांच बजे तक अलग-अलग नगर निकायों के वार्डों से कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गईं हैं।
वहीं नगर निकाय अध्यक्ष पद का आरक्षण भी जारी हो चुका है। इसके लिए सीधे शासन को ही आपत्ति दर्ज करानी होगी। हालांकि अध्यक्ष पद के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय और शेष है।
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जिले में नगर पालिका परिषद समेत कुल दस नगर निकायों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। इसके लिए लोकसभा उप चुनाव के बीच में ही दो दिसंबर को नगर निकाय के वार्डों का अनंतिम आरक्षण शासन ने जारी कर दिया था। अनंतिम आरक्षण पर कोई आपत्ति होने के संबंध में सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय में ये आपत्तियां दर्ज करानी थीं। नौ दिसंबर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन था। आखिरी दिन शाम पांच बजे तक अलग-अलग नगर निकायों के वार्डों से कुल 36 आपत्तियां दर्ज कराई गईं हैं।
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वहीं नगर निकाय अध्यक्ष पद का आरक्षण भी जारी हो चुका है। इसके लिए सीधे शासन को ही आपत्ति दर्ज करानी होगी। हालांकि अध्यक्ष पद के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय और शेष है।
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