Agra: केंद्रीय कानून राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल सहित 38 आरोपी बरी, युवक को टॉयलेट पिलाने पर आंदोलन का था मामला
आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल से चल रहे एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित 38 लोगों को बरी कर दिया। यह मामला विशेष समुदाय के खिलाफ किए गए आंदोलन से जुड़ा था।
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उत्तर प्रदेश के आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बघेल सहित 38 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे उनके समर्थकों में खुशी की तहर दौड़ गई।
वर्ष 2016 का है मामला
दरअसल, वर्ष 2016 में विशेष समुदाय द्वारा बघेल समाज के एक युवक को टॉयलेट पिलाए जाने का मामला सामने आया था। इसके विरोध में केंद्रीय मंत्री बघेल, पूर्व विधायक रामप्रताप चौहान भाजपा, भाजपा नेत्री कल्पना धाकरे और पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया ने विशेष समुदाय के खिलाफ आंदोलन किया। मामले ने तूल पकड़ा तो क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई।
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
मामले में एत्मादपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को सुनवाई करते हुए विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को गुण एवं दोष के आधार पर दोषमुक्त करार दिया। सभी को बरी कर दिया। बघेल के इस मुदकमे की पैरवी एडवोकेट केके शर्मा, एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा और एडवोकेट विजय शर्मा ने की।