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मैनपुरी: नामांकन निरस्त होने पर आवेदक पहुंचे हाईकोर्ट
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मैनपुरी। मैनपुरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में नामांकन निरस्त किए जाने वाले चार आवेदक हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आवेदकों ने चुनाव समिति के नामांकन निरस्त करने वाले निर्णय को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई होने की उम्मीद चारों आवेदकों ने जताई है।
मैनपुरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए 22 दिसंबर को मतदान होना है। वार्षिक चुनाव के लिए 12 और 13 दिसंबर को नामांकन किए गए थे। 14 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान चुनाव अधिकारी एएच हाशमी, जगपाल सिंह यादव, वरिष्ठ समिति के सदस्य दर्शनलाल राठौर, सत्यप्रकाश तिवारी, वीरबहादुर सिंह यादव ने नामांकन पत्रों में कमियां बताकर अध्यक्ष पद पर मानवेंद्र सिंह चौहान, महिला उपाध्यक्ष पद पर शानू कठेरिया, कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह चौहान के नामांकन निरस्त कर दिए थे।
नामांकन निरस्त होने वाले चारों अधिवक्ताओं ने चुनाव समिति के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह चौहान, शानू कठेरिया, महेंद्र प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह चौहान ने चिट एंड फंड रजिस्ट्रार कार्यालय में भी शिकायत की है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले चारों अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि 19 दिसंबर को उनकी याचिका की महत्ता को देखते हुए जल्द सुनवाई हो जाएगी। चुनाव अधिकारी एएच हाशमी का कहना है कि तय शर्तें पूरी नहीं होने वाले आवेदन ही निरस्त किए गए हैं। मनमानी का आरोप पूरी तरह निराधार है।
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मैनपुरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए 22 दिसंबर को मतदान होना है। वार्षिक चुनाव के लिए 12 और 13 दिसंबर को नामांकन किए गए थे। 14 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान चुनाव अधिकारी एएच हाशमी, जगपाल सिंह यादव, वरिष्ठ समिति के सदस्य दर्शनलाल राठौर, सत्यप्रकाश तिवारी, वीरबहादुर सिंह यादव ने नामांकन पत्रों में कमियां बताकर अध्यक्ष पद पर मानवेंद्र सिंह चौहान, महिला उपाध्यक्ष पद पर शानू कठेरिया, कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह चौहान के नामांकन निरस्त कर दिए थे।
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नामांकन निरस्त होने वाले चारों अधिवक्ताओं ने चुनाव समिति के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह चौहान, शानू कठेरिया, महेंद्र प्रताप सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह चौहान ने चिट एंड फंड रजिस्ट्रार कार्यालय में भी शिकायत की है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले चारों अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि 19 दिसंबर को उनकी याचिका की महत्ता को देखते हुए जल्द सुनवाई हो जाएगी। चुनाव अधिकारी एएच हाशमी का कहना है कि तय शर्तें पूरी नहीं होने वाले आवेदन ही निरस्त किए गए हैं। मनमानी का आरोप पूरी तरह निराधार है।
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