फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   mainpuri news case dismissed

Agra News: मुआवजा दिलाने की याचिका उपभोक्ता आयोग में खारिज

Sun, 09 Nov 2025 01:38 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Nov 2025 01:38 AM IST
विज्ञापन
mainpuri news case dismissed
मैनपुरी। बीमा कंपनी से मुआवजा की धनराशि दिलाने की याचिका जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। वाहन मालिक याचिका में दिए गए तथ्यों को साबित नहीं कर सका है।थाना कुर्रा के गांव बदनपुर के रहने वाले रजनेश कुमार की याचिका के अनुसार उसने अपनी बाइक का बीमा एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड शाखा लखनऊ से 25 जून 2023 को कराया था। यह बीमा 24 जूून 2024 तक मान्य था। याचिका के अनुसार रजनेश की बाइक 25 जून 2023 की देर शाम करहल में किशनी रोड से चोरी हो गई। उसने थाना करहल में 25 जून को ही बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने नौ अगस्त 2024 को एफआर लगा दी।
विज्ञापन

रजनेश ने याचिका में बताया कि उसने बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया। लेकिन बीमा कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया। उसने नोटिस दिया तो जवाब नहीं दिया। उसने बीमा कंपनी से बीमा की धनराशि 31050 रुपया, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के 10000 रुपया, वाद व्यय के 10000 रुपया, आवागमन और पत्राचार के 5000 रुपया दिलाने की मांग की। याचिका की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास और नंद कुमार ने की। सुनवाई के दौरान वाहन मालिक याचिका में दिए गए तथ्यों को साबित नहीं कर सका। आयोग ने उसकी याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed