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Agra: बंद शटर की खिड़की से शराब खरीदने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर
Sun, 24 Jul 2022 01:50 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 24 Jul 2022 01:50 PM IST
सार
बंद शटर की खिड़की यानि दुकान बंद होने के बाद भी रात में शराब कि बिक्री करने वालों और खरीदने वालों पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी। इसके लिए शराब की दुकानों को सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा।
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शराब की दुकान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आबकारी नियमों के तहत रात 10 बजे बाद शराब की दुकान से शराब नहीं बेची जा सकती है, लेकिन इस नियम का मखोल बनते देखा जा सकता है। शटर बंद और रात 10 बजे के बाद खिड़की से शराब बेची जाती है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब आबकारी विभाग सख्ती करने जा रहा है।
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इसके तहत शराब की दुकानों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से होगी। कमांड कंट्रोल रूम बनेगा। जिससे सीसीटीवी कैमरों को जोड़ा जाएगा। कंट्रोल रूम से सीधे शराब की दुकानों की गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। ये निर्देश शनिवार को आबकारी आयुक्त सैंथिल पाण्डयन सी. ने आगरा व अलीगढ़ मंडल की समीक्षा में दिए।
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सर्किट हाउस में आबकारी आयुक्त ने आठ से अधिक जिलों के आबकारी अधिकारी व निरीक्षकों के साथ बैठक की। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने, प्रत्येक शराब की दुकान की समीक्षा करने, राजस्व वृद्धि, दुकानों पर टोल फ्री नंबर अंकित करने और मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त आबकारी जैनेंद्र उपाध्याय ने बताया आयुक्त को अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। हर दुकान पर पीओएस मशीन से बिक्री सुनिश्चित कराई जाएगी। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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