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शादीशुदा प्रेमिका की हत्या: पति और बेटों के सामने मारी गोली, वजह थी कुछ ऐसी...; दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद

Wed, 19 Apr 2023 06:18 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 19 Apr 2023 06:18 PM IST
सार

शादीशुदा प्रेमिका की हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रेमिका द्वारा साथ चलने से मना करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
 

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Life imprisonment to two brothers in the murder case in illegal relations
demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शादीशुदा प्रेमिका की हत्या के मामले में दो भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने साथ चलने से इनकार करने पर प्रेमिका को उसके पति व बच्चों के सामने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था।

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2015 की है घटना 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शर्मा ने बताया कि सकीट थाना पुलिस ने गांव दत्तपुर निवासी विमलेश व उसके भाई शैलेश के खिलाफ आरोप पत्र भेजा। जिसमें 29 जून 2015 को आरोपियों द्वारा गांव निवासी अरविंद की पत्नी संगीता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। पुलिस के सबूतों से उजागर हुआ कि आरोपी विमलेश का संगीता के साथ दो साल से अवैध संबंध चल रहा था। जब अरविंद और परिवारीजनों ने समझाया तो संगीता ने विमलेश से दूरी बना ली,  जिससे विमलेश नाराज था और संगीता पर संबंध बनाने को दबाव डालता था। 

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साथ चलने का बना रहा था दबाव 

घटना के दिन दोपहर दो बजे विमलेश अपने भाई के साथ अरविंद के घर आया और संगीता पर एटा चलने के लिए दबाव बनाने लगा। जब संगीता ने इनकार कर दिया तो विमलेश ने अरविंद और बच्चों के सामने ही संगीता को दो गोलियां मार दीं। जिससे संगीता की मौके पर ही मौत हो गई। अदालत में सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

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अवैध असलाह रखने का भी दोषी

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विमलेश को अवैध असलाह रखने के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। उसे तीन साल के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है।

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