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Agra News: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Tue, 26 Nov 2024 01:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 26 Nov 2024 01:01 AM IST
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Life imprisonment to husband who murdered wife
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बदायूं निवासी अनिल ने अपनी पुत्री मोहिनी की शादी गंजडुंडवारा के सुदामा पुरी कॉलोनी निवासी आकाश शर्मा के साथ 30 अप्रैल 2017 को की थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति आकाश शर्मा, ससुर रामनरेश, सास उर्मिला देवी, ननद पूजा अतिरिक्त दहेज में चार पहिए की गाड़ी की मांग करने लगे और उनकी पुत्री को आए दिन मानसिक व शारीरिक यातना देने लगे। 9 जुलाई 2022 को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पति, सास व ससुर के खिलाफ तीन नवंबर 2022 आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आकाश का दोष सिद्ध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त के बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट में सास और ससुर को दोष मुक्त हो गए। कोर्ट ने दोषी पति को 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया है।
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