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Agra News: किसान की पीटकर हत्या के दोषी पांच लोगों को आजीवन कारावास
Fri, 26 Jul 2024 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 26 Jul 2024 11:10 PM IST
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले रंजिश में किसान की पीट पीटकर हत्या करने के आरोपी पांच लोगों को जिला जज सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद पांचों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
गांव मोहनपुर के रहने वाले किसान गनेशचंद्र की 6 जून 2018 को उस समय पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर से खेत पर गए थे। हत्या की रिपोर्ट मृतक के पुत्र कौशल किशोर ने नीरज निवासी इटौरा, विमलेश, अहिवरन निवासी गोशलपुर, हुकुम सिंह, सुदामा निवासी पुसैना थाना कोतवाली के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने पांचों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। डीजीसी फौजदारी ने वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों की गवाही कराई। गवाही के आधार पर पांचोें को गनेशचंद्र की हत्या करने का दोषी पाया गया। जिला जज सुधीर कुमार ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद सभी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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वादी को मिलेंगे 50 हजार रुपये
जिला जज ने पांचों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि रिपोर्ट लिखाने वाले मृतक के पुत्र को दी जाएगी। इस तरह पीड़ित कौशल किशोर को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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गांव मोहनपुर के रहने वाले किसान गनेशचंद्र की 6 जून 2018 को उस समय पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर से खेत पर गए थे। हत्या की रिपोर्ट मृतक के पुत्र कौशल किशोर ने नीरज निवासी इटौरा, विमलेश, अहिवरन निवासी गोशलपुर, हुकुम सिंह, सुदामा निवासी पुसैना थाना कोतवाली के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने पांचों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। डीजीसी फौजदारी ने वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों की गवाही कराई। गवाही के आधार पर पांचोें को गनेशचंद्र की हत्या करने का दोषी पाया गया। जिला जज सुधीर कुमार ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद सभी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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वादी को मिलेंगे 50 हजार रुपये
जिला जज ने पांचों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि रिपोर्ट लिखाने वाले मृतक के पुत्र को दी जाएगी। इस तरह पीड़ित कौशल किशोर को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।