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UP: तेज गति से भगाई गाड़ी... लाइसेंस हो जाएगा निलंबित; दो वर्ष में 400 से अधिक ने खो दिया वाहन चलाने का अधिकार

Thu, 14 Mar 2024 10:29 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 14 Mar 2024 10:29 AM IST
सार

अब तेज गति से गाड़ी भगाई तो लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। आगरा में ढाई दर्जन से अधिक लोगों ने वाहन चलाने का अधिकार खो दिया। आगे भी कार्रवाई जारी है...

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Licenses of more than four hundred people have been suspended for speeding in two years in Agra
बाइक राइडर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में वाहन तेज गति से भगाने के चक्कर में लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करा रहे हैं। हर माह 10 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ में निलंबित किए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग और अन्य मामलों में चालान किए जा रहे हैं। किसी वाहन का तीन बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निलंबित की कार्रवाई की जाती है।

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संभागीय परिवहन विभाग में एक जनवरी से 13 मार्च 24 तक करीब 32 ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है। इसमें अधिकतर मामले ओवरस्पीड और ओवरलोडिंग के रहे हैं। वर्ष 2022 में 156 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए, तो वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 273 पर पहुंच गई। 
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एआरटीओ एनसी शर्मा (प्रशासन) ने बताया कि चालान होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रिपोर्ट यातायात पुलिस की तरफ से भेजी जाती है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

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