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मासूम से दरिंदगी करने वाले को मृत्यु तक उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 23 दिन में सुनाया फैसला
Sat, 19 Oct 2019 07:47 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 19 Oct 2019 07:47 PM IST
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कासगंज में अदालत ने मासूम से दुष्कर्म के मामले पर 23 दिन में फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। जुर्माने की यह राशि पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात एक सितंबर को सोरों थाना क्षेत्र में हुई थी।
मासूम बच्ची अपने माता-पिता के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान आरोपी आमिद बच्ची को बाजरे के खेत में खींच ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। माता-पिता को बच्ची के चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। वो दूसरे खेत की ओर से दौड़कर पहुंचे, जहां खून से लथपथ बच्ची मिली। आरोपी फरार हो चुका था।
ये भी पढ़ें- यूपी पुलिस को 'मुर्दे' से शांतिभंग का खतरा, दो वर्ष पूर्व मर चुके किसान को बनाया आरोपी
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परिजन पीड़ित बच्ची को अस्पताल ले गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जिला अस्पताल से बच्ची को रेफर कर दिया गया। वहीं थाना सोरों पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी युवक आमिद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह ने इस मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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मासूम बच्ची अपने माता-पिता के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान आरोपी आमिद बच्ची को बाजरे के खेत में खींच ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। माता-पिता को बच्ची के चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। वो दूसरे खेत की ओर से दौड़कर पहुंचे, जहां खून से लथपथ बच्ची मिली। आरोपी फरार हो चुका था।
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परिजन पीड़ित बच्ची को अस्पताल ले गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जिला अस्पताल से बच्ची को रेफर कर दिया गया। वहीं थाना सोरों पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी युवक आमिद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह ने इस मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
25 सितंबर से शुरू हुई सुनवाई
आरोप पत्र में दाखिल होने के बाद न्यायालय ने 25 सितंबर से सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान गवाहों ने गवाही दी और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव एवं पीड़िता के पक्ष के निजी अधिवक्ता उपेंद्र मिश्रा ने आरोपी को अधिकतम सजा की पैरवी की।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार ने इस मामले में आरोपी आमिद को दोषी पाया। न्यायालय ने शनिवार को बच्ची से दरिंदगी करने वाले आमिद को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया। जुर्माने की यह राशि मासूम के संरक्षकों को उसके चिकित्सीय व्यय, शिक्षा और उसके जीवन यापन के लिए दी जाएगी।
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार ने इस मामले में आरोपी आमिद को दोषी पाया। न्यायालय ने शनिवार को बच्ची से दरिंदगी करने वाले आमिद को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया। जुर्माने की यह राशि मासूम के संरक्षकों को उसके चिकित्सीय व्यय, शिक्षा और उसके जीवन यापन के लिए दी जाएगी।
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