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Agra News: जलकर, सीवर कर में ब्याज पर 31 मार्च तक छूट

Thu, 26 Mar 2026 03:01 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 03:01 AM IST
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Interest Waiver on Water and Sewerage Taxes Until March 31
आगरा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले जलकल विभाग ने बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने जलकर, सीवर कर और जलमूल्य के बकाये के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि पर लगने वाले सरचार्ज (ब्याज) में छूट मिलेगी। राजस्व वसूली के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने आगामी सभी सरकारी छुट्टियों और रविवार को भी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है।
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जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान वसूली कार्य में कोई बाधा न आए, इसके लिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को पड़ने वाले सार्वजनिक व साप्ताहिक अवकाशों में भी सभी कार्यालय और कैंप कार्यालय विधिवत खुले रहेंगे। उन्होंने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे वसूली कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि उपभोक्ताओं को भुगतान में किसी प्रकार की असुविधा न हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल सरचार्ज (ब्याज) पर दी जा रही है और जलकर की मूल दरों (टैरिफ) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस स्वर्णिम योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाये से मुक्ति पा सकते हैं।
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