UP: फ्लाइट छूटी तो दंपती ने होटल में बिताए दिन, जितना हुआ अतरिक्त खर्च; बीमा कंपनी देगी अब पूरा मुआवजा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 10 Apr 2026 11:30 AM IST
सार
फ्लाइट छूटने पर बीमा कंपनी द्वारा सही क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को 1.70 लाख रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के आदेश दिए गए।
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फ्लाइट
- फोटो : अमर उजाला