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पत्नी की हत्या करने पर पति को आठ साल की सजा

Wed, 24 Aug 2022 12:16 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 12:16 AM IST
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Husband sentenced to eight years for killing his wife
मैनपुरी। थाना कुरावली के मोहल्ला पठानान में पंाच साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) द्वितीय के जज राजेश कुमार मिश्रा ने आठ साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना कुर्रा के अंबरपुर निवासी सीमा चौहान ने पुत्री दीपा की शादी वर्ष 2014 में यतेंद्र प्रताप सिंह निवासी मोहल्ला पठानान के साथ की थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर यतेंद्र ने दीपा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 21 अगस्त 2017 को दीपा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसकी आगरा में उपचार के दौरान मौत हुई। सीमा ने यतेंद्र के खिलाफ 22 अगसत 2017 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके यतेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजकर उसको जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय जज राजेश कुमार मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने यतेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर यतेंद्र को दीपा की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और अभिषेक गुप्ता ने यतेंद्र को कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज राजेश कुमार मिश्रा ने यतेंद्र को आठ साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
यतेंद्र को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। एडीजीसी पुष्पेंद्र ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। मंगलवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

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सजा दिलाने को मां ने की पैरवी
दीपा की मां सीमा चौहान ने अपने दामाद यतेंद्र प्रताप ङ्क्षसह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। उसने कोर्ट में दी गई गवाही में रिपोर्ट की पुष्टि की। एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि पुत्री की हत्या के मामले में उसकी मां ने कोर्ट में पैरवी की। हर तारीख पर वह कोर्ट में पहुंची। मंगलवार को भी मुकदमे का निर्णय सुनने के लिए वह कोर्ट में पहुंची थी।
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