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पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 01 Nov 2019 10:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Nov 2019 10:45 PM IST
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husband and father in law jail life imprisonment
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में महिला की जलाकर हत्या करने के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनको 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।
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थाना कुर्रा के भगवतीपुर निवासी महेशचंद्र कठेरिया ने अपनी पुत्री अनीता की शादी वर्ष 2009 में करु निवासी तुलसीपुर थाना कुर्रा केे साथ की थी। शादी के बाद अनीता की दहेज की मांग को लेकर चार जुलाई 2011 को जलाकर हत्या कर दी थी। महेशचंद्र ने पति करु और ससुर गेंदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई।
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अनीता के पिता सहित अन्य गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर पति और ससुर को अनीता की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनको 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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