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फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत केस: वादी ने जिला जज की कोर्ट में दाखिल की रिवीजन, आज होगी सुनवाई
Sat, 19 Sep 2026 05:50 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:50 AM IST
सार
वादी ने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा गया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश पर जो आख्या दाखिल की है, वह अधूरी है। पुलिस ने कंगना रणौत का बयान दर्ज करने के बजाय उनकी अधिवक्ता के बयान के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।
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कंगना रणाैत।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के 4 अगस्त, 2026 के आदेश के खिलाफ वादी अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल की है। सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
रिवीजन पर होने वाली सुनवाई में वादी पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। वादी रमाशंकर शर्मा ने 6 जून, 2026 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा गया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश पर जो आख्या दाखिल की है, वह अधूरी है। पुलिस ने कंगना रणौत का बयान दर्ज करने के बजाय उनकी अधिवक्ता के बयान के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।
यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव न हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान लिए जाएं। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था।
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रिवीजन पर होने वाली सुनवाई में वादी पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। वादी रमाशंकर शर्मा ने 6 जून, 2026 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा गया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश पर जो आख्या दाखिल की है, वह अधूरी है। पुलिस ने कंगना रणौत का बयान दर्ज करने के बजाय उनकी अधिवक्ता के बयान के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।
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यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव न हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान लिए जाएं। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था।
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