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Mathura: मीना मस्जिद के वाद में इस वजह से टली सुनवाई, 21 मार्च की दी गई तारीख
Sat, 11 Mar 2023 08:11 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 11 Mar 2023 08:11 AM IST
सार
पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट मौजद मीना मस्जिद को अतिक्रमण बताकर हटवाने के लिए अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किए गए वाद में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट मौजद मीना मस्जिद जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन में बनी हुई है। केस में दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित हो गए हैं। पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केन्द्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडेय द्वारा दाखिल वाद में भी शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उनके वाद में अदालत को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय देना था। पक्षकार ने बताया कि अब 23 मार्च को उनके केस में सुनवाई के बिंदु पर निर्णय आएगा।
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अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट मौजद मीना मस्जिद जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन में बनी हुई है। केस में दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित हो गए हैं। पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मामले में सुनवाई अब 23 मार्च को
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केन्द्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडेय द्वारा दाखिल वाद में भी शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उनके वाद में अदालत को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय देना था। पक्षकार ने बताया कि अब 23 मार्च को उनके केस में सुनवाई के बिंदु पर निर्णय आएगा।
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