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UP News: भाजपा के पूर्व मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी को मिली सशर्त जमानत, युवती पर किया था जानलेवा हमला
Tue, 30 Jul 2024 09:17 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 30 Jul 2024 09:17 AM IST
सार
युवती को कार से रौंदने का प्रयास करने वाले पूर्व मंत्री के नाती को सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने मुकदमे में सहयोग करने और पासपोर्ट जमा करने की शर्तों पर जमानत दी है।
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पूर्व मंत्री का नाती दिव्यांश चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में जानलेवा हमला करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दिव्यांश चौधरी (पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र) को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। स्पेशल जज दस्यु प्रभावी रविकांत ने 75000 के दो जमानती एवं इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर की।
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कोर्ट में अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिव्यांश चौधरी ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। उसे द्वेषवश झूठे मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्क एवं अन्य तथ्यों को ध्यान रखते हुए दिव्यांश चौधरी को जमानत पर रिहा करने का आदेश किया।
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कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी विवेचना एवं विचारण में पुलिस का सहयोग करेगा। मुकदमा विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोर्ट में तय तिथि पर उपस्थिति रहेगा। अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देगा। न्यायालय की बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेगा और अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करेगा।