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Agra News: नाबालिग बहनों से छेड़खानी के दो दोषियों को चार साल की सजा

Sun, 20 Oct 2024 04:24 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 20 Oct 2024 04:24 AM IST
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Four years imprisonment to two accused of molesting minor sisters
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़खानी करने, धमकी देने के मामले में दो दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सुन्नगढ़ी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति दो नवंबर 2016 को अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ बाजार करके वापस लौट रहा था। वह आगे चल रहा था तथा उसकी बेटियां उससे कुछ दूरी पर चल रही थी। इसी बीच रिंकू व धन्नू बाइक पर आए तथा दोनों बहनों को देखकर छेड़खानी करने लगे। दोनों बहनों के शोर मचाने पर वह उनके पास पहुंच गया तथा अन्य लोग भी एकत्रित हो गए।
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लोगों के आ जाने पर दोनों भाग गए। मामले की प्राथमिकी दर्ज न कराने पर दोनों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद वे आए दिन परेशान करने लगे। इसके बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में प्रस्तुत कर दी। कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाने पर दोषियों को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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