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Agra News: बालिका से अश्लील हरकत के दोषी को चार साल की सजा

Tue, 08 Oct 2024 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 08 Oct 2024 11:46 PM IST
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Four years imprisonment to a man guilty of indecent act with a girl
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने बालिका से अश्लील हरकत करने एवं धमकी देने के आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय बालिका 30 मार्च 2019 को खेत पर रखवाली कर रही थी। इसी बीच गांव का निवासी महेंद्र वहां पहुंच गया। बालिका को अकेला देख उसने अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। बालिका के शोर मचाने पर राहगीर मौके पर आ गए। ग्रामीणों को आता देख महेंद्र धमकी देता हुआ भाग गया।
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बालिका ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजन को दी। जब उसका पिता बाजार से आया तो पुलिस में तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया।
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दोष सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने धारा 354 में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा व तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। धारा 506 में दो साल की सजा सुनाई। पॉक्सो की धारा आठ में चार साल की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।सभी सजा एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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