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तीन भाइयों सहित चार को 10-10 साल की सजा

Sat, 25 Jun 2022 12:06 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 12:06 AM IST
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Four including three brothers sentenced to ten years' imprisonment
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 15 साल पहले दो युवकों पर जानलेवा हमला करने वाले तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को अपर जिला जज (प्रथम) वंशबहादुर यादव ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। उन पर छह-छह हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उनको जेल भेजा गया है।
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थाना घिरोर के नगला किसी रोड निवासी भानूप्रताप ने पांच मार्च 2007 को रिपोर्ट लिखाई कि भाई वीरभान तथा पवन गुप्ता पर जानलेवा हमला करके घायल करने का आरेाप भुज्जी वाली गली निवासी भाई अरविंद वर्मा, अनिल वर्मा, विनेाद वर्मा तथा उनके चचेरे भाई राजकुमार वर्मा पर लगाया था। पुलिस ने जांच करके अनिल, विनोद, राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल आदि ने गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर तीनों को जानलेवा हमला का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे, रोहित शुक्ला ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी।
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जानलेवा हमला करने वालों पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी 12 हजार रुपये घायलों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

पुलिस ने जांच के दौरान अरविंद का नाम निकाल दिया था। गवाही पर अपर जिला जज ने अरविंद को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किया। उसे भी दोषी पाकर 10 साल की सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कोर्ट से जेल भेजा गया है।
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