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UP: पूर्व मंत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार...पत्नी और बच्चों को नहीं दे रहे थे खर्चा, 40 हजार देकर हुए रिहा

Wed, 12 Nov 2025 08:36 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 12 Nov 2025 08:36 AM IST
सार

पूर्व मंत्री चौ. बशीर के खिलाफ पत्नी और पुत्रों के भरण पोषण रकम अदा नहीं करने पर 26 लाख रुपये का रिकवरी वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 
 

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Former Minister Arrested for Not Paying Maintenance to wife
पूर्व मंत्री चौ. बशीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण की रकम अदा नहीं करने पर मंगलवार को मंटोला पुलिस ने पूर्व मंत्री चौ. बशीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। 40 हजार रुपये जमा करने पर अदालत ने रिहा कर दिए। कहा कि बकाया रुपयों का नियत तारीखों पर भुगतान करता रहेगा। 17 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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सदर थाना क्षेत्र की निवासी नगमा चौधरी का ढोलीखार मंटोला निवासी पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर से झगड़ा चल रहा है। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ मायके में रह रही हैं। 23 सितंबर 2019 को उन्होंने अपने और दोनों पुत्रों के भरण पोषण के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था। 13 फरवरी 2023 को अदालत ने उनके पति पूर्व मंत्री के विरुद्ध आदेश पारित कर उन्हें पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए 15 हजार रुपये महीने मुकदमा दायर करने की तारीख से देने के आदेश दिए थे।
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भरण पोषण की रकम अदा नहीं करने पर अदालत ने 26.5 लाख रुपये का रिेकवरी वारंट जारी किया था। मंगलवार को मंटोला पुलिस ने पूर्व मंत्री बशीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि बशीर 3.60 लाख रुपये पूर्व में जमा कर चुका है। अंतरिम भरण पोषण के रूप में भी 2.20 लाख रुपये जमा कर कर दिए हैं। मंगलवार को 40 हजार रुपये और जमा कर रहा है। बकाया रुपये अगली तारीखों पर जमा करता रहेगा। पूर्व मंत्री की रिहाई के आदेश देने का अदालत से आग्रह किया। तर्क दिए कि विपक्षी ने 27 अक्तूबर 2025 को भी अदालत में 40 हजार रुपये जमा किए थे। अदालत ने पत्रावली पर अग्रिम सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख नियत की थी। तब पत्रावली पर विपक्षी के विरुद्ध कोई रिकवरी वारंट जारी नहीं किये गये थे।
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