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Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने के दोषी को पांच साल की सजा
Fri, 04 Oct 2024 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 04 Oct 2024 11:06 PM IST
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 16 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना बेवर पुलिस ने वर्ष 2008 में देवेंद्र उर्फ बंगाली निवासी सैदपुर थाना बेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह गैंग बनाकर अपराध करता था। उसके गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित करते थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर देवेंद्र उर्फ बंगाली को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही के आधार पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने देवेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना बेवर पुलिस ने वर्ष 2008 में देवेंद्र उर्फ बंगाली निवासी सैदपुर थाना बेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह गैंग बनाकर अपराध करता था। उसके गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित करते थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर देवेंद्र उर्फ बंगाली को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही के आधार पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने देवेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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