मैनपुरी : कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मिलेगी पांच हजार की मदद, आदेश जारी
प्रदेश में कई जगहों पर कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत न होने के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए शासन ने कोरोना संक्रमितों के शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए हैं।
विस्तार
शासन ने कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार में अक्षम परिवारों को पांच हजार रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। इस धनराशि से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। इस धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से की जाएगी। इसके लिए मैनपुरी के जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने सभी सचिवों को आदेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर कोरोना संक्रमितों या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत को राज्य वित्त की धनराशि से पांच हजार रुपये शव के अंतिम संस्कार के लिए देने के आदेश दिए हैं।
आदेश आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने भी सचिवों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि किसी भी हाल में धनराशि के अभाव में शव का अंतिम संस्कार न रुके। अगर कहीं भी लापरवाही मिलती है तो सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
लावारिस का खुद पंचायत कराएगी अंतिम संस्कार
अगर कोई शव लावारिस है तो भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगा कि वह उसका अंतिम संस्कार कराए। इसके लिए भी ग्राम पंचायत पांच हजार रुपये की धनराशि अंतिम संस्कार में आने वाले खर्च के लिए प्रयोग करेगी। आदेश में साफ कर दिया गया है कि किसी भी हाल में शव का अंतिम संस्कार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
डीपीआरओ स्वामीदीन ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार के लिए राज्य वित्त की धनराशि से पांच हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी सचिवों को आदेश जारी कर दिया गया है। कहीं भी लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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