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पैतृक जमीन का अनुबंध, फिर आधे हिस्से का बैनामा: कीमत नहीं मिली तो धमकी का आरोप; कोर्ट के आदेश पर FIR
Wed, 07 Oct 2026 10:48 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:48 AM IST
सार
पैतृक जमीन के अनुबंध के बाद तय रकम न देने और धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने के आरोप में ताजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई में पीड़िता ने दो आरोपियों पर धमकाने का भी आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय की मांग की है।
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FIR Demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पैतृक जमीन का अनुबंध कर कीमत न देने और धमकाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। न्यायालय के आदेश पर थाना ताजगंज में यह कार्रवाई की गई है। पीड़िता मिलन बंसल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर पुलिस से कार्रवाई और न्याय की मांग की।
उन्होंने कृष्णकांत गौतम और शशिकांत गौतम पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मिलन बंसल के अनुसार, दोनों ने उनकी एक-तिहाई पैतृक जमीन खरीदने के लिए 7 मार्च 2022 को अनुबंध किया था।
आरोप है कि जालसाजी से जमीन के आधे हिस्से का बैनामा 11 जुलाई 2022 और 26 मई 2023 को करा लिया गया। तय रुपये न मिलने और धमकाने पर पुलिस कार्रवाई न होने से उन्होंने न्यायालय का रुख किया। मुकेश लवानियां और राहुल समेत अन्य पर भी इन बैनामों में गवाही देने के आरोप हैं।
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उन्होंने कृष्णकांत गौतम और शशिकांत गौतम पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मिलन बंसल के अनुसार, दोनों ने उनकी एक-तिहाई पैतृक जमीन खरीदने के लिए 7 मार्च 2022 को अनुबंध किया था।
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आरोप है कि जालसाजी से जमीन के आधे हिस्से का बैनामा 11 जुलाई 2022 और 26 मई 2023 को करा लिया गया। तय रुपये न मिलने और धमकाने पर पुलिस कार्रवाई न होने से उन्होंने न्यायालय का रुख किया। मुकेश लवानियां और राहुल समेत अन्य पर भी इन बैनामों में गवाही देने के आरोप हैं।
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