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Agra: जब तक बारिश है, तब तक सड़कों की खुदाई पर रोक...नगर निगम ने लगाया प्रतिबंध
Fri, 20 Jun 2025 09:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 20 Jun 2025 09:06 AM IST
सार
नगर निगम ने सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी है। ये निर्णय जलभराव और सड़कों के धंसने की घटनाओं के बाद लिया गया।
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नगर निगम आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में प्री-मानसून की बारिश में शहर में जलभराव और सड़कों के धंसने की घटनाएं हुईं। इसके मद्देनजर आगरा नगर निगम ने बारिश में सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर तक लागू रहेगा। हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में दी गई सभी अनुमतियों को मानसून में निरस्त कर दिया गया है।
आगरा नगर निगम के चीफ इंजीनियर बीएल गुप्ता ने बताया कि मानसून में सड़कों की खुदाई पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पूर्व में जो अनुमति जारी की गई हैं, वह भी निरस्त कर दी गई हैं। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही संबंधित विभाग या एजेंसी नगर निगम की स्वीकृति के बाद ही रोड कटिंग या गड्ढा आदि खोदने के कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कंपनियों और विभागों के ठेकेदारों को चेतावनी दी कि अगर कोई एजेंसी नगर निगम की बिना अनुमति के ऑप्टीकल फाइबर केबल, सीवर, बिजली एवं पेयजल संबंधी कार्य के लिए खुदाई करते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अवर, सहायक और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण करें।जहां गड्ढे खुले पड़े हों, उन्हें भरवाएं। हादसों को रोकने के लिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
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आगरा नगर निगम के चीफ इंजीनियर बीएल गुप्ता ने बताया कि मानसून में सड़कों की खुदाई पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पूर्व में जो अनुमति जारी की गई हैं, वह भी निरस्त कर दी गई हैं। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही संबंधित विभाग या एजेंसी नगर निगम की स्वीकृति के बाद ही रोड कटिंग या गड्ढा आदि खोदने के कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कंपनियों और विभागों के ठेकेदारों को चेतावनी दी कि अगर कोई एजेंसी नगर निगम की बिना अनुमति के ऑप्टीकल फाइबर केबल, सीवर, बिजली एवं पेयजल संबंधी कार्य के लिए खुदाई करते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने सभी अवर, सहायक और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण करें।जहां गड्ढे खुले पड़े हों, उन्हें भरवाएं। हादसों को रोकने के लिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
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