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उपभोक्ता को संशोधित बिल दे बिजली विभाग
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मैनपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग में अनुज सिंह निवासी फैजपुर घिरोर की शिकायत पर सुनवाई की गई। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने विद्युत निगम को आदेश दिया है कि भेजे गए बिल का संशोधन करकेे उपभोक्ता को दिया जाए।
अनुज सिंह ने आयोग में शिकायत की। कहा कि वह बेरोजगार है। उसने आटा चक्की का कनेक्शन 50653 रुपये जमा करके 10 जुलाई 2015 को कराया था। 15 दिसंबर 2015 को मीटर की रीडिंग के अनुसार 7708 रुपये का बिल उसने जमा किया। चार जुलाई 2016 को 653742 रुपये का बिल विभाग ने उसके पास भेजा। उसने अधिशासी अभियंता से शिकायत की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने आयोग में शिकायत की।
बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए बताया कि कनेक्शन व्यापारिक है। बिल समय से अदा न करने पर अधिक धनराशि हो जाने पर वसूली भेजी गई है। सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ व सदस्य देवेन्द्र गुप्ता ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि उपभोक्ता को संशोधित बिल एक महीने में दिया जाए। संशोधित बिल का भुगतान उपभोक्ता द्वारा तय समय सीमा में किया जाएगा।
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अनुज सिंह ने आयोग में शिकायत की। कहा कि वह बेरोजगार है। उसने आटा चक्की का कनेक्शन 50653 रुपये जमा करके 10 जुलाई 2015 को कराया था। 15 दिसंबर 2015 को मीटर की रीडिंग के अनुसार 7708 रुपये का बिल उसने जमा किया। चार जुलाई 2016 को 653742 रुपये का बिल विभाग ने उसके पास भेजा। उसने अधिशासी अभियंता से शिकायत की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने आयोग में शिकायत की।
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बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए बताया कि कनेक्शन व्यापारिक है। बिल समय से अदा न करने पर अधिक धनराशि हो जाने पर वसूली भेजी गई है। सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ व सदस्य देवेन्द्र गुप्ता ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि उपभोक्ता को संशोधित बिल एक महीने में दिया जाए। संशोधित बिल का भुगतान उपभोक्ता द्वारा तय समय सीमा में किया जाएगा।
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