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Agra News: डीपीआरओ ने मूल शिकायत वापस लौटाई
Tue, 20 Aug 2024 01:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 20 Aug 2024 01:13 AM IST
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मैनपुरी।
विकासखंड सुल्तानगंज की ग्रामसभा सहारा में विकास कार्य के नाम पर घोटाले की शिकायत डीपीआरओ ने शिकायतकर्ता को लौटा दी है। डीपीआरओ के पत्र में शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं दिए जाने की बात कही गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता के पत्र पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
ग्रामसभा सहारा के गांव कुंजलपुर के दलवीर सिंह ने डीपीआरओ से ग्रामसभा में विकास कार्य के नाम पर आठ लाख से अधिक का घोटाले की शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर 28 जून 2024 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में शिकायत करके घोटाले की जांच कराने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने 29 जून को शिकायत पर कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र भेजने के साथ ही शिकायकर्ता को सूचना भी भेज दी। डीपीआरओ ने 5 अगस्त 2024 को मूल शिकायत को शिकायतकर्ता दलवीर सिंह को लौटा दिया। शिकायतकर्ता को भेजे गए पत्र में कहा है कि शिकायत के साथ शिकायतकर्ता ने शपथपत्र जमा नहीं किया है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत शिकायत के साथ शिकायकर्ता को शपथपत्र भी जमा करना चाहिए। शिकायत के साथ शपथपत्र जमा नहीं करने से अब शिकायत की जांच लटक गई है।
ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्य में धांधली अथवा घोटाले की शिकायत के साथ शिकायत करने वाले को शपथपत्र देना जरूरी है। शिकायत के साथ शपथपत्र नहीं होने के कारण मूल शिकायत को शिकायतकर्ता को लौटाया गया है। - तुलसीराम विश्वकर्मा, डीपीआरओ
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विकासखंड सुल्तानगंज की ग्रामसभा सहारा में विकास कार्य के नाम पर घोटाले की शिकायत डीपीआरओ ने शिकायतकर्ता को लौटा दी है। डीपीआरओ के पत्र में शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं दिए जाने की बात कही गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता के पत्र पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
ग्रामसभा सहारा के गांव कुंजलपुर के दलवीर सिंह ने डीपीआरओ से ग्रामसभा में विकास कार्य के नाम पर आठ लाख से अधिक का घोटाले की शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर 28 जून 2024 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में शिकायत करके घोटाले की जांच कराने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने 29 जून को शिकायत पर कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र भेजने के साथ ही शिकायकर्ता को सूचना भी भेज दी। डीपीआरओ ने 5 अगस्त 2024 को मूल शिकायत को शिकायतकर्ता दलवीर सिंह को लौटा दिया। शिकायतकर्ता को भेजे गए पत्र में कहा है कि शिकायत के साथ शिकायतकर्ता ने शपथपत्र जमा नहीं किया है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत शिकायत के साथ शिकायकर्ता को शपथपत्र भी जमा करना चाहिए। शिकायत के साथ शपथपत्र जमा नहीं करने से अब शिकायत की जांच लटक गई है।
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ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्य में धांधली अथवा घोटाले की शिकायत के साथ शिकायत करने वाले को शपथपत्र देना जरूरी है। शिकायत के साथ शपथपत्र नहीं होने के कारण मूल शिकायत को शिकायतकर्ता को लौटाया गया है। - तुलसीराम विश्वकर्मा, डीपीआरओ
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