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UP: डीआईजी रेंज के बंगले की भूमि का सौदा...ऐसी साजिश रची गई, जिसमें फंसे कंपनी निदेशक; गवां दिए 1.20 करोड़

Tue, 17 Jun 2025 08:25 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 17 Jun 2025 08:25 AM IST
सार

 डीआईजी रेंज के बंगले के हिस्से की जमीन के सौदे के बहाने 1.20 करोड़ रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कंपनी निदेशक ने अपने तीन पार्टनरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 
 

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Deal of land of DIG Range's bungalow  conspiracy was hatched in which the company director got trapped
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के बालूगंज में 16 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में फैले डीआईजी रेंज के बंगले के हिस्से की जमीन को दो बार बेचा जा चुका है। अब इसी जमीन को विक्रय करने के बहाने 1.20 करोड़ रुपये हड़पने का केस कंपनी के निदेशक ने अपने तीन पार्टनरों के खिलाफ दर्ज कराया है।
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डीआईजी रेंज की जमीन के कुछ हिस्से का तहसील में मार्च 2024 में आरोपी फैसल, इकबाल आदि के पक्ष में नामांतरण कराया गया था। तब इस बाबत आईजी रेंज दीपक कुमार ने शासन को पत्र लिखा था। कमला नगर के रहने वाले बिग डैडी फर्म के निदेशक सौरभ बंसल ने रकाबगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर में अपनी ही कंपनी के पार्टनर कपिल अग्रवाल, सनी जैन, प्रशांत जैन पर बेशकीमती जमीन के सौदे के बहाने करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

 
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व्यवसायी ने बताया कि 10 मई 2024 को सनी और कपिल उनके पास आए बताया कि बालूगंज में 6,890 वर्गगज जमीन बिकाऊ है। उसने 25 जून 2024 को एक पंजीकृत इकरारनामा अपने व शाहिद रजा के नाम करा दिया। बयाने में 1.20 करोड़ रुपये, 30 लाख के बैंक ड्राफ्ट, 24 लाख के स्टांप, छह लाख रुपये की रसीद के लिए दिए।

 
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इसके बाद 15 मई को 5 लाख रुपये कपिल व सनी ने उनसे लिए। जिस जमीन का इकरारनामा उनसे कराया गया वह नजूल की है। आरोपियों ने उनके 1.20 करोड़ रुपये ठग लिए। विजय नगर काॅलोनी निवासी सनी जैन वर्तमान में फिरोजाबाद जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था।


 

वादी के खिलाफ भी दर्ज है केस
रकाबगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाले सौरभ बंसल के खिलाफ नाई की मंडी थाने में पहले से धोखाधड़ी का केस दर्ज है। यह केस प्रतीक्षा एन्क्लेव, दयालबाग निवासी राकेश कुमार ने दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। 16 मई 2025 को दर्ज कराए केस में सौरभ के अलावा इकबाल खां, इरशाद, फिरोज खां, फैसल खां, दिलशाद खां, शाहिद रजा नामजद हैं।

 

राकेश कुमार ने बताया कि इरशाद, इकबाल, फिरोज, फैसल, दिलशाद ने अपनी पैतृक संपत्ति बताकर 1844 वर्ग मीटर का 15 लाख रुपये में मार्च 2020 में इकरारनामा किया था। इकरारनामा में उनके मित्र राकेश शर्मा भी शामिल थे। उनका देहांत हो गया। उन्होंने आरोपियों से मुख्तयारनामा में नाम परिवर्तन करने को कहा लेकिन बहाना बनाया जाता रहा। तहसील से जानकारी करने पर पता चला कि आरोपियों ने उनसे एग्रीमेंट के बावजूद जमीन का सौदा सौरभ बंसल और शाहिद रजा से कर दिया। इसकी विवेचना चल रही है।
 
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