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Agra News: डीसीपी सिटी को अदालत में आख्या भिजवाने के आदेश
Thu, 15 Jan 2026 02:47 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 15 Jan 2026 02:47 AM IST
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आगरा। न्यू आगरा थाने में 14 जून 2016 को दर्ज हुए चोरी के मामले में वांछित माल बरामदगी की आख्या 8 माह में भी पुलिस ने नहीं भेजी। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए डीसीपी सिटी को आदेश दिया है कि वह 16 जनवरी तक आख्या भिजवाना सुनिश्चित करें।
अदालत में राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह आदि का मुकदमा विचाराधीन है। अदालत ने 2 अप्रैल 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत आगरा को पत्र भेजकर मुकदमे में वांछित माल बरामदगी की आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अब तक अदालत में आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
न्यू आगरा थाने में दर्ज केस के अनुसार कल्याणी हाइट्स सौ फुटा रोड दयालबाग निवासी अजय अग्रवाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके जयपुर गई थी। 14 जून 2016 को शाम 7 बजे अपने कार्यालय से घर लौटकर गए तो मेन गेट का ताला टूटा था। अंदर अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। संवाद
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अदालत में राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह आदि का मुकदमा विचाराधीन है। अदालत ने 2 अप्रैल 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत आगरा को पत्र भेजकर मुकदमे में वांछित माल बरामदगी की आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अब तक अदालत में आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
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न्यू आगरा थाने में दर्ज केस के अनुसार कल्याणी हाइट्स सौ फुटा रोड दयालबाग निवासी अजय अग्रवाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके जयपुर गई थी। 14 जून 2016 को शाम 7 बजे अपने कार्यालय से घर लौटकर गए तो मेन गेट का ताला टूटा था। अंदर अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। संवाद
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