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Kasganj: जिंदा बेटी को बताया मृत, ससुरालीजनों को फंसाने के लिए रची थी साजिश, इस तरह खुल गई पोल
Fri, 26 Aug 2022 09:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 09:25 AM IST
सार
दामाद उनकी बेटी को वर्ष 2020 में विदा कराकर सूरत ले गया था। इसके बाद वह वापस आ गया, लेकिन बेटी वापस नहीं आई। पूछताछ में उसने बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कासगंज में ससुराली जनों से रुपये ऐंठने के लिए एक पिता ने अपनी पुत्री के जीवित होते हुए भी ससुराली जनों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद सामंत के न्यायालय ने आरोपी पिता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
ग्राम हिम्मतपुर सई निवासी खचेर सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी सहावर के नाथूपुर निवासी दिनेश कुमार के साथ की थी। उसने कोर्ट के आदेश पर पुत्री के पति के अलावा ससुर लाखन सिंह, सास ज्ञान देवी, ननद शकुंतला के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच की। जांच में मीना की मौत का मामला झूठा पाया गया। झूठा मुकदमा लिखाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया साथ ही खचेर सिंह को जेल भेज दिया।
उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसने तर्क दिया कि उसका दामाद उनकी बेटी को वर्ष 2020 में विदा कराकर सूरत ले गया था। इसके बाद वह वापस आ गया, लेकिन बेटी वापस नहीं आई। पूछताछ में उसने बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस ने भी बेटी की तलाश करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली थी। कोई झूठा साक्ष्य नहीं गढ़ा, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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ग्राम हिम्मतपुर सई निवासी खचेर सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी सहावर के नाथूपुर निवासी दिनेश कुमार के साथ की थी। उसने कोर्ट के आदेश पर पुत्री के पति के अलावा ससुर लाखन सिंह, सास ज्ञान देवी, ननद शकुंतला के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच की। जांच में मीना की मौत का मामला झूठा पाया गया। झूठा मुकदमा लिखाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया साथ ही खचेर सिंह को जेल भेज दिया।
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उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसने तर्क दिया कि उसका दामाद उनकी बेटी को वर्ष 2020 में विदा कराकर सूरत ले गया था। इसके बाद वह वापस आ गया, लेकिन बेटी वापस नहीं आई। पूछताछ में उसने बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस ने भी बेटी की तलाश करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली थी। कोई झूठा साक्ष्य नहीं गढ़ा, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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