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भड़काऊ भाषण केस में  तीसरे आरोपी का सरेंडर

Wed, 04 May 2016 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
अमर उजाला ब्यूरो आगरा Updated Wed, 04 May 2016 01:27 AM IST
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the third accused Surrender in hate speech case
एबीवीपी नेता को 17 मई तक के लिए अंतरिम जमानत - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
चर्चित भड़काऊ भाषण केस में अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के नामजद प्रांत प्रमुख शशांक चौधरी ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें कोर्ट ने 17 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।
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उनके पहले सरेंडर करने वाले विहिप नेता अशोक लवानिया भी मंगलवार को ही कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्हें पहले अंतरिम जमानत मिली थी। अब जमानत दे दी गई है। पार्षद कुंदनिका शर्मा तीसरी आरोपी हैं। उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। बुधवार को लवानिया के बाद शशांक कोर्ट पहुंचे। उनकी और लवानिया की पैरवी पूर्व डीजीसी अशोक गुप्ता, एडवोकेट अशोक कोटिया, बसंत गुप्ता, हेमेंद्र शर्मा और अनिल शर्मा ने की। पूर्व मंत्री रामबाबू हरित, पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया, भाजपा शहर अध्यक्ष विजय शिवहरे कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। बता दें, विहिप नेता अरुण माहौर की 25 फरवरी की हत्या के बाद 28 फरवरी को जयपुर हाउस के पार्क में श्रद्धांजलि सभा की गई थी। इसमें ही भड़काऊ भाषण दिए गए थे।
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केंद्रीय राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया और सांसद चौधरी बाबूलाल पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। इस पर संसद और विधानसभा में हंगामा हुआ था। पुलिस ने इन नेताओं के भाषण की सीडी लखनऊ फोरेंसिक लैब भेजी थी। वहां से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।
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