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आगरा: पत्नी, बेटे और बेटी की निर्मम हत्या करने वाले को उम्रकैद, शवों के किए थे कई टुकड़े

Tue, 02 Apr 2019 12:08 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 02 Apr 2019 12:08 PM IST
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life imprisoned for killing wife, son and daughter in agra
court
आगरा के अपर जिला जज मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या के आरोपी नामजद अभियुक्त मुकेश शर्मा निवासी गीता नगर, बल्केश्वर और अशोक उपाध्याय निवासी भैंरो नाला, बेलनगंज को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 1.14 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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घटना की रिपोर्ट 28 अप्रैल 2010 को अनु शर्मा ने दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसकी मां शालिनी शर्मा, उसकी बड़ी बहन खुशबू, और छोटे भाई कृष्णा को 15 अप्रैल की सुबह सौतेले पिता मुकेश और चालक अशोक ले गए। कृष्णा की आंखों में परेशानी थी। 
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तभी से मुकेश कृष्णा को दिल्ली में भर्ती होने और जल्द आ जाने की कहते रहे। बाद में शालिनी और खुशबू की लाश सिकंदरा क्षेत्र में और कृष्णा की कालिंदी विहार में मिलीं। शालिनी और खुशबू के शव के टुकड़े किए थे। 
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कृष्णा का गला दबाया था। शालिनी मकान में हिस्सा मांगती थी। पति हिस्सा नहीं देना चाहता था। इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 29 अप्रैल को आरोपी से आला कत्ल बरामद किया। पुलिस ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए। 
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