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संजलि हत्याकांड के आरोपियों पर कोर्ट में आरोप तय, 18 दिसंबर 2018 को हुई थी वारदात

Wed, 17 Apr 2019 11:40 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 17 Apr 2019 11:40 AM IST
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court hearing complete in sanjali murder case
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में दसवीं की छात्रा संजलि की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय हो गए। अब साक्ष्य के लिए तीन मई की तिथि नियत की है। जिला जेल से स्पेशल गारद में दोनों आरोपियों को लाया गया। 
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मलपुरा के लालऊ गांव निवासी संजलि दसवीं की छात्रा थी। उसको 18 दिसंबर, 2018 को स्कूल से घर आते समय जिंदा जला दिया गया था। मामले में सौदान सिंह ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड के बाद आंदोलन हुआ था। लोग सड़क पर उतर आए थे। पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था। 
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संजलि की मौत के दिन ही उसके चचेरे भाई की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने कुछ दिन बाद हत्याकांड का खुलासा किया था। संजलि के रिश्तेदार युवक विजय और आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। 
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जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोप में कहा कि दोनों आरोपियों ने सामान्य आशय की पूर्ति के लिए संजलि को जला दिया। संजलि की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। साथ ही घटना से संबंधित साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गांव जौनई में आरोपियों ने कपड़े और गत्ते के डिब्बे को जला दिया था। 

घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया था। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी विजय और आकाश पर धारा 302/34, 326ए, 201/3 आईपीसी और सात सीएलए एक्ट में आरोप तय कर दिए। 
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