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पत्नी की हत्या में बच्चों की गवाही पर सिपाही कोर्ट में तलब
Updated Thu, 10 Aug 2017 09:42 PM IST
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आगरा। शमसाबाद के शंकरपुर सुर्रई गांव में 30 जनवरी 2014 की शाम की गई विवाहिता हेमलता की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके सिपाही पति जोधा सिंह और देवर टीटू को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कोर्ट ने दोनों को तलब कर लिया है। कारण है कि बच्चों ने पापा और चाचा के खिलाफ गवाही दी। वारदात बच्चों के सामने हुई थी।
पुलिस ने केस टीटू की तहरीर पर दर्ज किया था। इसमें घटना के समय हेमलता के पास बैठी उसकी पत्नी (टीटू की) मिथलेश को नामजद किया गया था। इसकी जांच पहले शमसाबाद थाना पुलिस ने की। इसमें मिथलेश को दोषी बताया गया। इसके बाद हेमलता के पिता ने अफसरों से फरियाद कर जांच बसई अरेला थाना को ट्रांसफर कराई। यहां भी मिथलेश के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की गई। जोधा सिंह घुड़सवार पुलिस में है।
वारदात के समय हेमलता के माता-पिता उससे मिलने के लिए आए थे। इसके चलते उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। उनकी कोशिशों से जांच सीबीसीआईडी भेजी गई लेकिन यहां भी थाना पुलिस की कहानी को सच मान लिया गया। इसके बाद भी हेमलता के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में धारा 319 के तहत कोर्ट में हेमलता के बच्चों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने पिता और चाचा के खिलाफ बयान दिए। इस पर अपर जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने दोनों को तलब करने के आदेश दिए हैं।
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उधर, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि बच्चों के बयान काफी अहम रहे। जोधा सिंह के बेटे पारस और पुत्री सोना ने कहा था कि पापा ने मम्मी के सिर में गोली मारी, चाचा ने पैर में हथोड़ा मारा। इसके बाद पापा तमंचे को पास बैठी चाची मिथलेश के पास फेंककर भाग गए थे।
बेटी की हत्या में पिता ने बदला बयान
प्रतापपुरा में तीन मार्च 2016 को हुई विवाहिता राधा शर्मा की हत्या में उसके पिता रमेश चंद शर्मा ने कोर्ट में जिरह के दौरान बयान बदल दिया। प्रतापपुरा के सुबोध शर्मा के साथ राधा की शादी दस मार्च 2005 को हुई थी। रमेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या दहेज में कार के लिए की गई है। उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में बयान बदल दिया। अपर जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने रमेश चंद शर्मा के खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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पुलिस ने केस टीटू की तहरीर पर दर्ज किया था। इसमें घटना के समय हेमलता के पास बैठी उसकी पत्नी (टीटू की) मिथलेश को नामजद किया गया था। इसकी जांच पहले शमसाबाद थाना पुलिस ने की। इसमें मिथलेश को दोषी बताया गया। इसके बाद हेमलता के पिता ने अफसरों से फरियाद कर जांच बसई अरेला थाना को ट्रांसफर कराई। यहां भी मिथलेश के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की गई। जोधा सिंह घुड़सवार पुलिस में है।
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वारदात के समय हेमलता के माता-पिता उससे मिलने के लिए आए थे। इसके चलते उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। उनकी कोशिशों से जांच सीबीसीआईडी भेजी गई लेकिन यहां भी थाना पुलिस की कहानी को सच मान लिया गया। इसके बाद भी हेमलता के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में धारा 319 के तहत कोर्ट में हेमलता के बच्चों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने पिता और चाचा के खिलाफ बयान दिए। इस पर अपर जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने दोनों को तलब करने के आदेश दिए हैं।
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उधर, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि बच्चों के बयान काफी अहम रहे। जोधा सिंह के बेटे पारस और पुत्री सोना ने कहा था कि पापा ने मम्मी के सिर में गोली मारी, चाचा ने पैर में हथोड़ा मारा। इसके बाद पापा तमंचे को पास बैठी चाची मिथलेश के पास फेंककर भाग गए थे।
बेटी की हत्या में पिता ने बदला बयान
प्रतापपुरा में तीन मार्च 2016 को हुई विवाहिता राधा शर्मा की हत्या में उसके पिता रमेश चंद शर्मा ने कोर्ट में जिरह के दौरान बयान बदल दिया। प्रतापपुरा के सुबोध शर्मा के साथ राधा की शादी दस मार्च 2005 को हुई थी। रमेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या दहेज में कार के लिए की गई है। उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में बयान बदल दिया। अपर जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने रमेश चंद शर्मा के खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।