फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court sentences life imprisonment to accused in kidnapping case

सोलह साल पहले अपहरण में आजीवन कारावास की सजा, पर तीन आरोपियों की मृत्यु के बाद आया फैसला

Wed, 19 Sep 2018 04:09 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा Updated Wed, 19 Sep 2018 04:09 PM IST
विज्ञापन
Court sentences life imprisonment to accused in kidnapping case
प्रतीकात्मक तस्वीर

न्यायालय से न्याय जरूर मिला, लेकिन देरी का मलाल पीड़िता हो है। उसने न्याय पाने के लिए सोलह साल की लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद न्यायालय से आरोपियों को सजा मिली। इन बीते सालों में तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई। आगरा में अपर जिला जज भूपेंद्र शर्मा ने थाना फतेहाबाद से संबंधित बालक के अपहरण के 16 साल पुराने मामले में अभियुक्त इंदू सिंह उर्फ इंद्रराज व रक्षपाल निवासी सिंगावली, फतेहाबाद, रुमाली उर्फ रुमाल सिंह निवासी फिरोजाबाद, सोपा उर्फ सौप्रसाद निवासी फतेहाबाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अन्य आरोपियों पप्पू, रामस्वरूप व मान सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।

विज्ञापन

घटना 13 जून 2001 की है। पीड़िता नारंगी देवी ने तहरीर दी कि शाम को अभियुक्त पप्पू व इंदू सिंह, पीड़िता के गांव आए थे। दोनों शराब पिए हुए थे। उन्होंने पीड़िता के पड़ोसी मेवाराम से कहा कि तुम आज छत पर मत सोना, कोई घटना होगी। मेवाराम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। पीड़िता रोजाना की तरह अपने परिवार के साथ सोई हुई थी, उसका सात वर्षीय बेटा धर्मवीर भी उसके पास सो रहा था।

विज्ञापन

पीड़िता के पति छत पर सो रहे थे कि रात 11 बजे पांच बदमाश घर में घुस आए। वादिया के शोर मचाने पर पति औैर अन्य परिजन जागकर आए, लेकिन वह उसके बच्चे को जबरन खींचकर ले गए। विरोध करने पर एक बदमाश ने पीड़िता के पैर में गोली मार दी। पीड़िता ने इंदू और पप्पू को पहचान लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed