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नाबालिग से अश्लील हरकतें करने पर छह माह की सजा
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राकेश कुमार के न्यायालय ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को छह माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
14 वर्षीय किशोरी अपनी 8 वर्षीय बहन के साथ 7 मई 2016 को शौच के लिए गई थी। इसी बीच गांव का ही युवक रंजीत वहां पहुंच गया। उसने किशोरी को पकड़कर छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी ने जब युवक की हरकतों का विरोध किया तो लात-घूंसों से पिटाई कर दी। बचाव में आई छोटी बहन को धक्का दे दिया।
किशोरी ने जैसे-तैसे खुद को बचाया। इसके बाद दोनो बहनों ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर रंजीत को दोषी मान लिया। कोर्ट ने धारा 354(क) के अंतर्गत दोषी को छह माह की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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14 वर्षीय किशोरी अपनी 8 वर्षीय बहन के साथ 7 मई 2016 को शौच के लिए गई थी। इसी बीच गांव का ही युवक रंजीत वहां पहुंच गया। उसने किशोरी को पकड़कर छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी ने जब युवक की हरकतों का विरोध किया तो लात-घूंसों से पिटाई कर दी। बचाव में आई छोटी बहन को धक्का दे दिया।
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किशोरी ने जैसे-तैसे खुद को बचाया। इसके बाद दोनो बहनों ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर रंजीत को दोषी मान लिया। कोर्ट ने धारा 354(क) के अंतर्गत दोषी को छह माह की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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