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श्रीपारस हॉस्पिटल मामले में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्र पर आज स्पेशल सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई
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आगरा। श्रीपारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के मामले में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्र पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को सीजेएम ने प्रकीर्ण वादों को सुनवाई के लिए स्पेशल सीजेएम कोर्ट में भेज दिया। इस पर तीनों पीड़ित फिर से आएंगे।
युवा अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता योगेश लवानिया ने बताया कि मैनपुरी निवासी राजीव शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा (42) और दूरबीन सिंह यादव के बेटे सनोज यादव (26) की मौत श्रीपारस हॉस्पिटल में हुई थी। वहीं इटावा निवासी राजू यादव के बहनोई की मौत हुई थी। तीनों ही मामलों में कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिए गए थे। दो और पीड़ितों की ओर से प्रार्थनापत्र दिए गए। इनमें से एक में आगे की तारीख लगी है। राजीव शर्मा, दूरबीन सिंह और राजू यादव की ओर से दिए गए प्रार्थनापत्र में श्रीपारस हॉस्पिटल के संचालक और कर्मचारियों पर ऑक्सीजन की मॉकड्रिल करने का आरोप लगाया गया था। तीनों प्रार्थनापत्रों पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर, सीजेएम ने प्रकीर्ण वादों की सुनवाई के लिए प्रार्थनापत्र स्पेशल सीजेएम के यहां भेज दिए। इस पर बुधवार की तारीख पड़ी है। इस पर तीनों पीड़ित भी आएंगे। थाना न्यू आगरा पुलिस ने राजू यादव के प्रार्थनापत्र के मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा कि मामले में पहले से महामारी अधिनियम और अपदा प्रबंधन का मुकदमा दर्ज है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश कुमार वर्मा, योगेश लवानिया, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा, युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, अधिवक्ता कौशल विकास परिषद के प्रवक्ता अमित शर्मा, युवा अध्यक्ष दीवानी अधिवक्ता संघ अरविंद गौतम, श्रेयांश गौतम, पंकज सिंह, धनंजय शर्मा, रविंद्र लवानिया, संत प्रकाश, शंकर कुमार, वरुण शर्मा, देव शर्मा, धीरज शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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युवा अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता योगेश लवानिया ने बताया कि मैनपुरी निवासी राजीव शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा (42) और दूरबीन सिंह यादव के बेटे सनोज यादव (26) की मौत श्रीपारस हॉस्पिटल में हुई थी। वहीं इटावा निवासी राजू यादव के बहनोई की मौत हुई थी। तीनों ही मामलों में कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिए गए थे। दो और पीड़ितों की ओर से प्रार्थनापत्र दिए गए। इनमें से एक में आगे की तारीख लगी है। राजीव शर्मा, दूरबीन सिंह और राजू यादव की ओर से दिए गए प्रार्थनापत्र में श्रीपारस हॉस्पिटल के संचालक और कर्मचारियों पर ऑक्सीजन की मॉकड्रिल करने का आरोप लगाया गया था। तीनों प्रार्थनापत्रों पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर, सीजेएम ने प्रकीर्ण वादों की सुनवाई के लिए प्रार्थनापत्र स्पेशल सीजेएम के यहां भेज दिए। इस पर बुधवार की तारीख पड़ी है। इस पर तीनों पीड़ित भी आएंगे। थाना न्यू आगरा पुलिस ने राजू यादव के प्रार्थनापत्र के मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा कि मामले में पहले से महामारी अधिनियम और अपदा प्रबंधन का मुकदमा दर्ज है।
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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश कुमार वर्मा, योगेश लवानिया, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा, युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, अधिवक्ता कौशल विकास परिषद के प्रवक्ता अमित शर्मा, युवा अध्यक्ष दीवानी अधिवक्ता संघ अरविंद गौतम, श्रेयांश गौतम, पंकज सिंह, धनंजय शर्मा, रविंद्र लवानिया, संत प्रकाश, शंकर कुमार, वरुण शर्मा, देव शर्मा, धीरज शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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