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मूक-बधिर बालिका से घिनौना काम: मासूम चीखों से भी न पसीजा दिल, इशारों में बयां किया दर्द; कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Mon, 04 May 2026 11:36 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Mon, 04 May 2026 11:36 AM IST
सार
आगरा में मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सतना निवासी आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे दोषी करार दिया।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र की मूक-बधिर किशोरी को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में सतना जिले के आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार ने उसे 20 वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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बल्केश्वर क्षेत्र के व्यक्ति ने 23 अक्तूबर 2019 को थाना न्यू आगरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया है। पुलिस ने 26 अक्तूबर को उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी भी उस समय नाबालिग था। उसे किशोर न्यायालय भेजा गया था।
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बाद में मामले की एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। किशोरी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं को बढ़ाया गया था। किशोरी ने इशारों में घटना का जिक्र किया था। 12 दिसंबर, 2019 को पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।