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Agra News: अपहरण करके हत्या करने वाला दोषी करार
Fri, 16 May 2025 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 16 May 2025 11:39 PM IST
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में 14 साल पहले युवक का अपहरण कर हत्या करने का आरोपी एफटीसी-2 जज कुलदीप सिंह से दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने सजा के लिए 19 मई नियत की है।
थाना कुर्रा के गांव मोहनपुर के रहने वाले श्याम सिंह का 25 अगस्त 2011 को अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। शव को नहर में फेंक दिया गया था। श्याम सिंह के चाचा अजमेर सिंह ने गांव के ही रहने वाले गौरव, रमेश चंद्र, राजन सिंह, कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। मुकदमे में गौरव की फाइल अलग कर दी गई थी। इसकी सुनवाई एफटीसी-2 कोर्ट में हुई। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर गौरव को श्याम सिंह की अपहरण करके हत्या करने का दोषी पाया गया। उसे पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 19 मई की तिथि नियत की है।
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थाना कुर्रा के गांव मोहनपुर के रहने वाले श्याम सिंह का 25 अगस्त 2011 को अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। शव को नहर में फेंक दिया गया था। श्याम सिंह के चाचा अजमेर सिंह ने गांव के ही रहने वाले गौरव, रमेश चंद्र, राजन सिंह, कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। मुकदमे में गौरव की फाइल अलग कर दी गई थी। इसकी सुनवाई एफटीसी-2 कोर्ट में हुई। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर गौरव को श्याम सिंह की अपहरण करके हत्या करने का दोषी पाया गया। उसे पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 19 मई की तिथि नियत की है।
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