फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Congress Leader Lewis Khurshid Anticipatory Bail Petition Dismissed From Court In Etah

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Fri, 01 Nov 2019 12:06 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा Published by: Abhishek Saxena Updated Fri, 01 Nov 2019 12:06 AM IST
विज्ञापन
Congress Leader Lewis Khurshid Anticipatory Bail Petition Dismissed From Court In Etah
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद - फोटो : अमर उजाला
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के वकील की ओर से अपर सत्र न्यायालय में लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर दिव्यांग उपकरण वितरण में गबन के आरोप लगे हैं। इनकी अपर सत्र न्यायाशीश प्रथम के यहां जमानत के लिए बुधवार को बहस हुई थी। न्यायाधीश ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को एक और झटका, इस अदालत से भी नहीं मिली 'राहत'
विज्ञापन


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांग उपकरणों में गबन के आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में जमानत याचिका जिला जज के यहां डाली गई थी, यहां से मामला अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत में स्थानांतरण कर दिया गया था। यहां पर लुईस खुर्शीद के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक तिवारी की ओर से बुधवार को बहस की गई। 

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विनोद पचौरी ने अदालत के समक्ष कई बिंदुओं पर प्रमुखता से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कई दलीलें जमानत के लिए न्यायाधीश के समक्ष रखीं। बहस समाप्त होने के बाद निर्णय नहीं सुनाया गया।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय प्रथम न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, इसमें दिव्यांग उपकरण वितरण की आरोपी बनाई गई पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

बता दें कि डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अख्तर फारूख और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह के प्रदेश के अन्य न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं, इनमें से कई अदालतों ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

अभी तक लुईस खुर्शीद को किसी भी अदालत से राहत नहीं मिल सकी हैं। इसको लेकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पत्नी की बैचेनियां बढ़नी स्वभाविक हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed