{"_id":"6a3af5082ff613166e0d948d","slug":"complaint-filed-against-five-including-a-bjp-leader-charges-of-assault-and-extortion-agra-news-c-364-1-sagr1046-130617-2026-06-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: भाजपा नेता सहित पांच पर परिवाद दर्ज, मारपीट-चौथ का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: भाजपा नेता सहित पांच पर परिवाद दर्ज, मारपीट-चौथ का आरोप
विज्ञापन
आगरा। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता ने गाली-गलौज, मारपीट और चौथ मांगने के आरोप में भाजयुमो के ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत सहित 5 के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता के बयान के लिए 30 जुलाई की तारीख नियत की है।
शाहगंज की रहने वाली रानी ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उन्होंने 7 अगस्त, 2025 को गौरव राजावत, गिरीश कुमार, राजकुमार, पंकज कुमार और गीतू कर्मचंदानी से मकान खरीदा था। तहसील में बैनामा कराया। मकान में परिवार के साथ रहने लगीं। 21 सितंबर, 2025 को गृह प्रवेश था। उस दौरान गौरव राजावत 30-से 40 लोगों के साथ उनके मकान पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मकान मालिकों पर 5 लाख रुपये का कर्जा बकाया बताया। विरोध पर उनके पति से गालीगलौज कर 5 लाख रुपये मांगे।
धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मकान खाली करना होगा। बिना बात के पुलिस पति को थाने ले गई, मारपीट की गई। 23 सितंबर, 2025 को विपक्षी फिर मकान पर आए। घर के ताले तोड़े और अंदर घुस गए। सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और घर का कीमती सामान लूट लिया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अदालत ने पुलिस को सीधे प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश न देकर परिवाद के रूप में दर्ज कर पीड़िता के बयान के लिए 30 जुलाई की तारीख तय कर दी। गौरव राजावत ने बताया कि उनके खिलाफ गलत शिकायत की गई है। सभी आरोप निराधार हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
शाहगंज की रहने वाली रानी ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उन्होंने 7 अगस्त, 2025 को गौरव राजावत, गिरीश कुमार, राजकुमार, पंकज कुमार और गीतू कर्मचंदानी से मकान खरीदा था। तहसील में बैनामा कराया। मकान में परिवार के साथ रहने लगीं। 21 सितंबर, 2025 को गृह प्रवेश था। उस दौरान गौरव राजावत 30-से 40 लोगों के साथ उनके मकान पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मकान मालिकों पर 5 लाख रुपये का कर्जा बकाया बताया। विरोध पर उनके पति से गालीगलौज कर 5 लाख रुपये मांगे।
विज्ञापन
धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मकान खाली करना होगा। बिना बात के पुलिस पति को थाने ले गई, मारपीट की गई। 23 सितंबर, 2025 को विपक्षी फिर मकान पर आए। घर के ताले तोड़े और अंदर घुस गए। सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और घर का कीमती सामान लूट लिया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अदालत ने पुलिस को सीधे प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश न देकर परिवाद के रूप में दर्ज कर पीड़िता के बयान के लिए 30 जुलाई की तारीख तय कर दी। गौरव राजावत ने बताया कि उनके खिलाफ गलत शिकायत की गई है। सभी आरोप निराधार हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
विज्ञापन