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Agra News: कोर्ट संग बीमा की धनराशि दिलाने का उपभोक्ता आयोग में दावा निरस्त
Tue, 12 Nov 2024 12:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 12 Nov 2024 12:42 AM IST
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मैनपुरी। गांव गोकुलपुर के सियाराम का बीमा की धनराशि बीमा कंपनी से दिलाने का दावा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनवाई करने के बाद निरस्त कर दिया है। सियाराम ने बाइक की बीमा की धनराशि बीमा कंपनी से दिलाने का दावा दायर किया था।
सियाराम का पुत्र राहुल पत्नी अनीता के साथ 3 जनवरी 2020 को बाइक से फर्रुखाबाद जा रहा था। रास्ते में वैन की टक्कर से राहुल की मौके पर मौत हो गई। अनीता को गंंभीर चोटें आईं। सियाराम ने बाइक की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई जनरल इंश्यारेंस कंपनी हैदराबाद से बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दावा दायर किया। इस बीच उसके द्वारा दायर किए गए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुकदमे का निस्तारण हो गया। तथ्यों को देखते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास ने सुनवाई के बाद दावा निरस्त कर दिया है।
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सियाराम का पुत्र राहुल पत्नी अनीता के साथ 3 जनवरी 2020 को बाइक से फर्रुखाबाद जा रहा था। रास्ते में वैन की टक्कर से राहुल की मौके पर मौत हो गई। अनीता को गंंभीर चोटें आईं। सियाराम ने बाइक की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई जनरल इंश्यारेंस कंपनी हैदराबाद से बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दावा दायर किया। इस बीच उसके द्वारा दायर किए गए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुकदमे का निस्तारण हो गया। तथ्यों को देखते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास ने सुनवाई के बाद दावा निरस्त कर दिया है।
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