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चेक बाउंस के मामले आपसी समझौते से ही निपटाएं

Thu, 15 Sep 2022 11:46 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 11:46 PM IST
सार

जिला जज अनिल कुमार ने न्यायिक अधिकारियों के साथ अपने विश्राम कक्ष में समीक्षा बैठक की।जिला जज ने कहा कि दीवानी परिसर में लगने वाली चार दिवसीय विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के लंबित मुकदमे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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'Cheque bounce cases should be settled by mutual agreement'

विस्तार

मैनपुरी। जिला जज अनिल कुमार ने न्यायिक अधिकारियों के साथ अपने विश्राम कक्ष में समीक्षा बैठक की। जिला जज ने कहा कि दीवानी परिसर में लगने वाली चार दिवसीय विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के लंबित मुकदमे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला जज अनिल कुमार ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दीवानी परिसर में चार दिवसीय विशेष लोक अदालत 26, 27, 28 और 29 सितंबर को लगेगी। चार दिवसीय विशेष लोक अदालत के लिए विभिन्न न्यायालयों में लंबित चल रहे 398 मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं। जिनका निस्तारण संबंधित न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराकर किया जाना है। उन्होंने कहा कि जितने मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं उनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस के माध्यम से दोनो पक्षों पर समय से नोटिस तामील करा दिए जाएं। विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे आपसी सहमति से निपटाए जाएं। इस मौके पर नोडल अधिकारी एफटीसी द्वितीय जज राजेश कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, सिविल जज नमृता सिंह, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह, एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे।
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