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चैंबर चुनाव: 14 मार्च को मतदान, 21 फरवरी से मिलेंगे नामांकन पत्र; अध्यक्ष पद पर कड़ा होगा मुकाबला

Wed, 18 Feb 2026 10:16 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 18 Feb 2026 10:16 AM IST
सार

नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मतदान 14 मार्च को वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन में होगा, जबकि 21 फरवरी से नामांकन पत्र मिलना शुरू होंगे।

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Chamber Poll Battle Announced: Voting on 14 March Tough Eligibility Rules for President Post
चैंबर सभागार में चुनाव समिति की बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा में नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव का मंगलवार को कार्यक्रम घोषित हो गया। 14 मार्च को वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन में मतदान होगा। 21 फरवरी से नामांकन पत्र मिलेंगे। चुनाव समिति के चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस बार एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और 32 प्रबंध समिति सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा।
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जीवनी मंडी स्थित चैंबर सभागार में चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। प्रत्याशी 100 रुपये का शुल्क जमा कर नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। 1 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 मार्च को शाम 5 बजे तक नाम वापसी होगी। 10 मार्च को प्रत्याशियों की अंतिम सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी।
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चुनाव समिति में शामिल पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए इस बार कड़े मानक तय किए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए वही प्रत्याशी पात्र होगा जो कम से कम 10 वर्ष से चैंबर का सदस्य हो और न्यूनतम 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी का तीन वित्तीय वर्षों तक प्रबंध समिति का सदस्य रहना अनिवार्य है। साथ ही, दो वर्ष उपाध्यक्ष या एक वर्ष उपाध्यक्ष व एक वर्ष कोषाध्यक्ष पद का अनुभव होना आवश्यक है।
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पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंघल ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी जो किसी राजनीतिक संगठन में पदाधिकारी है, वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यदि कोई पदाधिकारी है, तो उसे नामांकन से पूर्व इस्तीफा देना होगा। पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल ने बताया कि यही नियम अन्य व्यापारिक या सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्षों पर भी लागू होगा। यदि चुनाव जीतने के बाद भी किसी की राजनीतिक संलिप्तता पोस्टर, सोशल मीडिया या विजिटिंग कार्ड के माध्यम से पाई जाती है, तो कोर कमेटी उसे पदमुक्त कर देगी।


समिति के को चेयरमैन एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल ने बताया कि मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। 14 मार्च को सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं को चैंबर की ओर से जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा। जिन सदस्यों के पास पहचान पत्र नहीं है, वे 3 मार्च तक फोटो जमा कर 10 मार्च तक अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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