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ट्रक चालक व मालिक के विरुद्ध दर्ज हुई रिपोर्ट

Sun, 21 Aug 2022 11:34 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 21 Aug 2022 11:34 PM IST
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Case filed against the owner and driver of the truck carrying cows
मैनपुरी। कुर्रा क्षेत्र में 18 अगस्त की रात गोवंश लदे ट्रक पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से घायल मालिक और पैर टूटने से जख्मी चालक के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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जनपद इटावा के रामलीला रोड रानीबाग निवासी बिंकल गुप्ता 18 अगस्त की देररात कठफोरी में लगे मेला से ट्रक में गोवंश लादकर चालक अवधेश के साथ दिलदार नगर जा रहे थे। कार सवारों ने कुर्रा क्षेत्र में फायरिंग की थी। गोली लगने से बिंकल घायल हो गया था वहीं चालक अवधेश ने हाइवे से नीचे छलांग लगा दी थी, जिससे उसका पैर टूट गया था।
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पुलिस ने जांच के बाद चालक अवधेश कुमार व ट्रक मालिक मुकेश निवासी रामलीला रोड, विनायक नगर इटावा के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एसआई सुरेश चंद्र ने बताया कि हिंदू संगठन के लोगों की सूचना पर पुलिस ने ट्रक से गोवंश बरामद किए थे। पुलिस के आने से पहले मालिक मुकेश भाग गया था। गोवंश की खरीद-फरोख्त व गाड़ी के कागज भी नहीं दिखा सके थे। प्रभारी निरीक्षक पहलवान सिंह का कहना है कि चालक व मालिक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
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