फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Buland Housing Fined 71.59 Lakh for Stamp Duty Evasion

यूपी: 13.98 करोड़ की जमीन, स्टांप ड्यूटी में खेल; बुलंद हाउसिंग पर 71.59 लाख का जुर्माना, डीएम ने दिए ये आदेश

Sat, 05 Sep 2026 07:00 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 07:00 AM IST
सार

जमीन खरीद में स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में डीएम कोर्ट ने बुलंद हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 71.59 लाख रुपये की देनदारी तय की है। कंपनी पर 57.27 लाख रुपये की स्टांप कमी और 14.32 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है, साथ ही वसूली तक 1.5% मासिक ब्याज देना होगा।

विज्ञापन
Buland Housing Fined 71.59 Lakh for Stamp Duty Evasion
डीएम मनीष बंसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

जमीन खरीद में स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में डीएम मनीष बंसल ने बुलंद हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बरौली अहीर स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन कॉलोनी में भूमि खरीद मामले में की गई है। डीएम कोर्ट ने कंपनी पर 57.27 लाख रुपये की स्टांप चोरी तय करते हुए 14.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में कुल देनदारी 71.59 लाख रुपये पहुंच गई है। इसके साथ ही मार्च 2021 से वसूली होने तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूलने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन


वर्ष 2021 में विक्रेता मुजाहिद अनीस आदि ने बुलंद हाउसिंग प्रा. लि. के निदेशक पीएल शर्मा के नाम 11,656.38 वर्ग मीटर जमीन का ट्रांसफर बैनामा संख्या 2995/2021 के जरिए किया था। अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) और अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) की साझा जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह जमीन जयपुरिया सनराइज ग्रीन कॉलोनी के 18 मीटर चौड़े दोहरे रास्ते पर स्थित है, लेकिन खरीदार ने केवल 40,63,500 रुपये की सरकारी फीस चुकाई थी।
विज्ञापन


कार्रवाई से बचने के लिए खरीदार पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि खरीदी गई जमीन जयपुरिया सनराइज ग्रीन के बजाय मौजा बरौली अहीर में स्थित है। उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण से पास अलग नक्शे का हवाला देते हुए खुद को निर्दोष बताया और नोटिस रद्द करने की मांग की। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) से मौके की जांच कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन


मई 2026 में सौंपी गई जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जमीन वास्तव में जयपुरिया सनराइज ग्रीन के भीतर ही स्थित है और वहां का सर्किल रेट 12 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर लागू होता है। इसके अनुसार जमीन की कुल कीमत 13.98 करोड़ रुपये होती है, जिस पर 7 प्रतिशत की दर से 97.91 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी फीस बनती थी।


जिलाधिकारी ने फैसले में बताया कि खरीदार ने इस मामले में भारतीय स्टांप कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कानून की धारा 47ए(3) के तहत रजिस्ट्री को रोकते हुए बकाया स्टांप, जुर्माने और ब्याज की वसूली के निर्देश दिए हैं। रकम जमा न करने पर कुर्की का नोटिस जारी किया जाएगा। 




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed