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बिल्डर पर 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज

Wed, 23 Mar 2022 01:45 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 01:45 AM IST
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Builder accused of fraud of Rs 95 lakh, case registered
8:24 पर कॉर्डिनेशन को भेजा गया
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आगरा। थाना ताजगंज में रेडीमेड गारमेंट व्यापारी ने बिल्डर के खिलाफ 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि बिल्डर ने पांच फ्लैट के लिए रकम ली थी लेकिन फ्लैट बनाकर नहीं दिए। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने जांच की। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।
जसोरिया एन्क्लेव, फतेहाबाद रोड निवासी रेडीमेड गारमेंट कारोबारी मोहम्मद सादिक ने मुकदमा दर्ज कराया है। सादिक के मुताबिक, ताजगंज के पुरानी मंडी निवासी राजू बघेल उर्फ राजेंद्र कुमार धनगर की उनके पिता हाजी अब्दुल रशीद से मित्रता थी। राजू की राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से फर्म है। राजू ने वर्ष 2011 में राज विला नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके कैटलाग पिता को दिखाए। इसमें जिम, पार्क, गार्डन, क्लब हाउस आदि देखकर पिता ने पांच फ्लैट लेना तय किया।
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वर्ष 2011 से 2015 तक राजू बघेल को 95 लाख रुपये चेक और नकद दिए। फ्लैट की रजिस्ट्री की कहने पर टालमटोल करता रहा। वर्ष 2020 में पिता अब्दुल रशीद की मृत्यु हो गई। नवंबर, 2021 में पता चला कि प्रोजेक्ट किसी को बेचा जा रहा है। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया। मगर, सही जवाब नहीं दिया।
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मामले में छह जनवरी को एसएसपी से शिकायत की। इस पर जांच के आदेश हुए। जांच रिपोर्ट पुलिस की ओर से दी गई। तब एसएसपी ने मुकदमे के आदेश किए। थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। मामले में बिल्डर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था।
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