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Agra News: बाइक चुराने वाले को दो साल की सजा
Mon, 01 Apr 2024 02:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 01 Apr 2024 02:55 PM IST
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बाइक चुराने वाले को दो साल की सजा
जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा पूरा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में तीन साल पहले बाइक चुराने वाले को एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ा है।
थाना घिरोर के ताहरपुर के रहने वाले अरुण कुमार की बाइक वर्ष 2021 में चोरी हो गई थी। पुलिस ने चोरी की बाइक सहित विकास यादव निवासी ठारपूठा थाना रामगढ़, संजू यादव निवासी नगला नया थाना शिकोहाबाद, अखिलेश सिंह निवासी गोशपुरा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को पकड़कर जेल भेजा। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया ने की। आरोपी विकास ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने विकास को जेल में बिताई अवधि दो साल 28 दिन की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संजू और अखिलेश का मुकदमा अभी चल रहा है।
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जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा पूरा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में तीन साल पहले बाइक चुराने वाले को एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ा है।
थाना घिरोर के ताहरपुर के रहने वाले अरुण कुमार की बाइक वर्ष 2021 में चोरी हो गई थी। पुलिस ने चोरी की बाइक सहित विकास यादव निवासी ठारपूठा थाना रामगढ़, संजू यादव निवासी नगला नया थाना शिकोहाबाद, अखिलेश सिंह निवासी गोशपुरा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को पकड़कर जेल भेजा। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया ने की। आरोपी विकास ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने विकास को जेल में बिताई अवधि दो साल 28 दिन की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संजू और अखिलेश का मुकदमा अभी चल रहा है।
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