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Agra News: भोगांव बैंक डकैती के मुकदमे में छह जून को होगी सुनवाई

Fri, 02 Jun 2023 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 02 Jun 2023 11:50 PM IST
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Bhogaon bank robbery case will be heard on June 6
मैनपुरी।
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स्पेशल जज डकैती कोर्ट में भोगांव बैंक डकैती के मुकदमे में छह जून को सुनवाई होगी। तीन बैंक कर्मियों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर केसी भारद्वाज को गवाही देने के लिए नोटिस भेजकर बुलाया गया है। उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान में शामिल इस मुकदमे में वादी सहित चार लोगों की गवाही हो चुकी है।
जीटी रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदमाशों ने 28 जनवरी 2003 की रात लगभग आठ बजे बैंक में घुसकर कैशियर आरके गुप्ता, लेखाकार एमसी अग्रवाल, सुरक्षा गार्ड शिवराज सिंह की हत्या कर दी थी। बदमाशों ने कैश के चेस्ट में रखे 88.20 लाख रुपये लूट लिए थे। हत्या की रिपोर्ट बैंक के दूसरे सुरक्षा गार्ड गिरीश चंद्र दुबे ने दर्ज कराई थी। कैशियर और लेखाकार बैंक परिसर के ऊपरी हिस्से में बने आवासों में रहते थे।
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बैंक डकैती की दर्ज की गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद पुलिस ने आठ फरवरी 2011 को अवधेश शाक्य उर्फ बीटू निवासी मोहल्ला चौधरी, सहरोज आदिल निवासी मोहल्ला हवेली, अकबर कुरैशी निवासी रसूलाबाद, सतीश शाक्य, अनेक सिंह निवासी अम्हैरा थाना भोगांव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। तब से मुकदमा अदालत में चल रहा है। एक आरोपी अनेक सिंह की मौत हो चुकी है। भोगांव बैंक डकैती में अवधेश शाक्य उर्फ बीटू, सहरोज आदिल, अकबर कुरैशी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की जा रही है।
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चेस्ट खुलवाकर की थी लूट
स्टेट बैंक शाखा भोगांव चेस्ट ब्रांच है। चेस्ट ब्रांच में आने वाली करेंसी को ही अन्य ब्रांचों में भेजा जाता है। बदमाशों ने बैंक में घुसकर बैंक कर्मियों को कब्जे में लेने के बाद चेस्ट खुलवाया। 88.20 लाख रुपये की लूट की थी। बदमाशों ने ज्यादातर पुराने नोट ही लूटे थे। अम्हैरा में खेत में बोरियों में छिपाकर रखे गए नोट पुलिस ने बरामद किए थे। अवधेश तथा सहरोज के कब्जे से एक एक लाख रुपये तथा सतीश के कब्जे से 90 हजार रुपये बरामद किए थे।
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गंभीर अपराध के पुराने लंबित मुकदमों को एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। एक्शन प्लान के मुकदमों में हर तारीख पर सुनवाई करने के निर्देश हैं।
वीरेंद्र कुमार मिश्रा, डीजीसी फौजदारी
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