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रिटायर लाइनमैन के बिना जमानती वारंट जारी

Tue, 12 Jul 2022 11:21 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 11:21 PM IST
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Bailable warrant issued without retired lineman
मैनपुरी। बिजली के तार चोरी करने के मुकदमे में गवाही के लिए अदालत में नहीं आने पर रिटायर लाइनमैन के बिना जमानती वारंट जारी किए गए हैं। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने जारी किए गए वारंट तामील कराने के लिए एसपी को भेजे हैं। रिटायर लाइनमैन की गवाही के लिए 20 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है।
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विद्युत उपकेंद्र घिरोर के गांव गढ़िया फैजपुर तथा कनेगी के पास आठ-आठ बिजली के पोलों से तार काटने की रिपोर्ट नौ सितंबर 2007 को जेई प्रवीण कुमार ने थाना घिरोर में लिखाई थी। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रही है। 20 जनवरी 2010 को जेई प्रवीण कुमार इस मुकदमे में अपनी गवाही दे चुके हैं। लाइनमैन जयवीर सिंह की मुकदमे में गवाही होनी है। जयवीर सिंह रिटायर होने के बाद अपने गांव नगला मढ़ा थाना दन्नाहार में रह रहे हैं।
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बारह साल से रिटायर लाइनमैन जयवीर सिंह की गवाही नहीं होने से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया ने रिटायर लाइनमैन को तलब करने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने रिटायर लाइनमैन के बिना जमानती वारंट जारी करके तामील कराने के लिए एसपी को भेजे हैं। जयवीर सिंह की गवाही के लिए 20 जुलाई की तारीख तय कर दी है।
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